*क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले बदमाश पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार।*
*पार्टी मनाते हुये युवकों ने शराब के नशे में कर रहे थे मस्ती।*
*युवकों के साथ युवतियां भी थी शामिल।*
*5 युवकों के विरूद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।*
*3 वाहनों पर की गई 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही।*
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*नाम अनावेदक -*
01. आदित्य वस्त्रकार पिता मोहन लाल उम्र 33 र्वा निवासी लिंक रोड कृष्णा नेत्रालय के सामने शुभ मंगल अपार्टमेंट थाना सिविल लाईन, जिला बिलासपुर छ.ग.।
02. लक्की देवांगन पिता पंचराम देवांगन उम्र 28 वर्ष निवासी जूना बिलासपुर, थाना सिटी कोतवाली, जिला बिलासपुर छ.ग.।
03. आशीष साहू पिता भागीरथी साहू उम्र 26 वर्ष निवासी पत्रकार कालोनी अशोक नगर सरकण्डा।
04. वंश देवांगन पिता सतीश देवांगन उम्र 22 वर्ष निवासी देवांगन मोहल्ला जूना बिलासपुर थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग.।
05. विपुल दुबे पिता वशिष्ट नारायण दुबे उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम नगर थाना चरचा जिला कोरिया छ.ग.।
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आशीष कश्यप बिलासपुर :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.12.2025 के रात्रि सूचना मिला कि पत्रकार कालोनी सरकण्डा बिलासपुर में कुछ युवक एवं युवतियां पार्टी मना रहे हैं और बहुत ही हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, उक्त सूचना के संबंध में श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बिलासपुर को अवगत कराया गया जिनके द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्व के बदमाश व्यक्तियों के विरूद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये, जिसके पालन में अति. पुलिस अधीक्षक महोदय शहर, बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल, सी.एस.पी. सिविल लाईन श्री निमितेश सिंह के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी निरी. प्रदीप आर्य के नेतृत्व में थाना सरकण्डा से टीम तैयार कर सूचना तस्दीक किया गया, जिनके द्वारा पत्रकार कालोनी के एक मकान में 5 युवक व 2 युवतियां पार्टी मनाते एवं शराब सेवन किये हुये मिले जो शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे जिनसे नाम पता पूछने पर आदित्य चन्द्राकर, लक्की देवांगन, आशीष साहू, वंश देवांगन एवं विपुल दुबे बताये, जिनका ब्रीथ एनालाईजर मशीन से जांच करने पर शराब सेवन किये हुये मिले, जिनके पास मिले वाहन क्रमांक CG 10 CA 5111, CG 10 BW 6685 एवं CG 10 BH 8007 का मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत् कार्यवाही किया गया, एवं उक्त युवकों के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाकर युवक एवं युवतियों को समझाईश देकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है।
