🔸4 (क) जुआ एक्ट एवं छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत की गई कार्यवाही।

बालोद,, श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर जिला बालोद व नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा श्री कर्ण कुमार उके के मार्गदर्शन में अवैध शराब, जुआ, सट्टा के विरूध्द जलाये जा रहे अभियान के तहत दिनाक 28.06.2023 को घटना स्थल शहीद अस्पताल के सामने वार्ड क्रमांक 15 नियोगी नगर राजहरा में आरोपी सुनील कुमार यादव उर्फ गुडडु पिता नजरू राम यादव उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 15 नियोगी नगर राजहरा जिला बालोद के कब्जे से एक लाईनदार कापी के पन्ने में लिखा सट्टा पट्टी पर्ची एक नग डाट पेन एवं नगदी रकम 2210 रूपये को जप्त कर आरोपी सुनील कुमार यादव उर्फ गुड्डु को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी कार्यवाही में थाना राजहरा से निरीक्षक राकेश ठाकुर, उपनिरी ढाल सिंह साहू आरक्षक क 54 मनोज साहू, आरक्षक क 440 धमेन्द्र सेन की सराहनीय भूमिका रही है।
