✅ *आरोपी द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाना हुआ खतरनाक साबित, लड़की की गई जान।*
✅ *आरोपी को पकड़कर दिखाया गया जेल का रास्ता।*
*थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर छ.ग.*
*अपराध क्रमांक 878/2024 धारा 281, 125(ए), 105 बी एन एस 184, 185 एम व्ही एक्ट*
✅ *नाम आरोपी-* कैलाश प्रसाद सतनामी पिता ब्रजवासी सतनामी उम्र 35 त्ताल निवासी बाबुपुर थाना कुलगवां जिला सतना म०प्र० हाल ड्रीमसिटी मकान नंबर ए-10 थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ०ग०)

आशीष कश्यप बिलासपुर :-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.09.24 को प्रार्थी रामजी यादव पिता गोरे लाल यादव उम्र 30 साल निवासी देवलापाठ थाना उरगा हाल मुकाम कुदन पैलेस के सामने विद्यानगर तारबहार बिलासपुर (छ०ग०) के द्वारा थाना सि०ला० उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरी बहन रामवती यादव और उसकी सहेली प्रभाती दास दोनो स्कूटी क्र० सीजी 11 बीडी 3051 से ड्यूटी से वापस जा रहे थे तभी पुलिस लाईन दुर्गा मंदीर के सामने एक बोलरो क्र सीजी 14 सी 0851 के चालक के द्वारा तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर ठोकरमारकर एक्सीडेन्ट कर दिया जिसत्ते मेरी बहन रामबती यादव और उनकी सहेली प्रभाती दास को गभीर चोंटे आई है जिसे ईलाज के लिये अस्पताल म भर्ती किये है, घटना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री उमेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में सिविल लाईन पुलिस द्वारा आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। प्रकरण मे पीडित प्रभाती दास का दिनाक 15.09.2024 को ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई । आरोपी चालक नशे में था और रोड सीधा और सुनसान होने के बावजूद भी गाडी को स्पीड में और लहराते हुए चलाते हुए लाकर गलत साईड में जाकर के स्कूटी सवार दोनो लडकियो को ठोकर मार दिया और गाडी समेत फसने पर भी गाडी नहीं रोक रहा था तथा घसीटते हुए गाडी चला रहा था, जिससे यह स्पष्ट होता है चालक द्वारा जानते हुए की शराब के नशें में बोलेरो वाहन चलाने से बिलासपुर सीटी मे किसी का एक्सीडेन्ट होने से मृत्यु हो सकती है उसके बावजूद भी आरोपी चालक के द्वारा शराब के नशे में लहराते हुए तेजी से वाहन चलाया गया है, तथा सीधा और सुनसान प्रकाश सहीत रोड ने गलत साईड मे जाकर दो स्कूटी सवार लडकियों को ठोकर मार दिया और जब दोनो लडकिया गाडी मे फसगई फिर भी गाडी नहीं रोककर उसे घसीटते हुए वाहन को चलाया गया है, वाहन चालक ग्रेजुएट है उसको यह बात स्पष्ट था की शराब के नशे मे वाहन चलाये जाने से किसी की मृत्यु हो सकती है फिर भी उसने बालेरो वाहन को शराब के नशे मे चलाया जिस कारण से इस प्रकार की घटना कारित हुई है, और दिनाक 15.09.2024 को घायल युवती प्रभाती दास की ईलाज के दौरान रामकृष्णा, अस्पताल विलासपुर में मृत्यु हो गई है जिस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 आकर्षित होता है इसलिये धारा 105 बीएनएस जोडी गई तथा आरोपी वाहन चालक के द्वारा वाहन बोलेरो को शराब के नशे में खतरनाक तरिके से लहराते हुए चलाते सबूत पाये जाने पर मोटर व्हीकर की धारा 184, 185 जोडी गई । आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया
