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    *सही दवा-शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार*

    *सही दवा-शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार*

     

    *07 औषधि दुकानों एवं 16 होटलों का किया गया निरीक्षण*

     

    *खरीदी-बिक्री अभिलेख संधारण नहीं करने पर 02 मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी*

    तिजराम साहू ब्यूरो मुंगेली,// जिले में नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री और औषधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सही दवा-शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार अभियान के तहत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान तेजी से जारी है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशन में औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स में स्वापक एवं मनःप्रभावी औषधियों के क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेखों की जांच की। निरीक्षण के दौरान नियमानुसार दस्तावेजों का संधारण नहीं पाए जाने पर 02 संचालकों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

    वहीं खाद्य शाखा द्वारा आइसक्रीम विक्रेताओं, होटल एवं रेस्टोरेंट्स में भी औचक निरीक्षण किया गया। शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में 16 स्थानों पर जांच करते हुए आइसक्रीम के नमूने संग्रहित किए गए, जिन्हें गुणवत्ता परीक्षण हेतु भेजा जाएगा। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता बनाए रखने, तापमान नियंत्रित रखने और आवश्यक खाद्य पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने नागरिकों से खाद्य पदार्थ, विशेषकर आइसक्रीम खरीदते समय निर्माण एवं समाप्ति तिथि अवश्य जांचने तथा खराब या खुली पैकेजिंग वाले उत्पादों से बचने की समझाइश दी है। वहीं दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे स्वापक एवं मनरूप्रभावी औषधियों की खरीद केवल अधिकृत होलसेलर से करें और डिजिटल माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करें।

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