बड़ी खबर: बिलासपुर जिले में विस्फोटक पदार्थों की बिक्री पर उठे गंभीर सवाल!

बड़ी खबर: बिलासपुर जिले में विस्फोटक पदार्थों की बिक्री पर उठे गंभीर सवाल!

तीन दिन के लाइसेंस की आड़ में कथित तौर पर 10 दिन पहले से बिक्री? बड़ी मछलियों को छोड़ छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर हो रही खानापूर्ति!

बिलासपुर। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले में विस्फोटक पदार्थों की बिक्री को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि कुछ कारोबारियों द्वारा मात्र तीन दिनों के लिए प्राप्त लाइसेंस की आड़ में निर्धारित अवधि से करीब 10 दिन पहले ही विस्फोटक पदार्थों की बिक्री शुरू कर दी गई है।

मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि लाइसेंस केवल तीन दिनों के लिए जारी किया गया है, तो उससे पहले कथित तौर पर बिक्री कैसे की जा रही है? क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर इस पूरे मामले की अनदेखी की जा रही है?

सूत्रों का यह भी दावा है कि कार्रवाई के नाम पर केवल छोटे कारोबारियों पर ही कार्रवाई की जा रही है, जबकि बड़े कारोबारियों की भूमिका की जांच नहीं हो रही है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या कार्रवाई केवल खानापूर्ति तक सीमित है?

थानों की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल

स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों द्वारा संबंधित थानों की कथित भूमिका और संरक्षण को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच होना आवश्यक है।

आखिर जिम्मेदार कौन?

तीन दिन के लाइसेंस पर 10 दिन पहले बिक्री कैसे?

लाइसेंस की शर्तों का पालन कौन सुनिश्चित कर रहा है?

बड़े कारोबारियों की जांच क्यों नहीं हो रही?

क्या संबंधित विभाग और पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी है?

अब देखना होगा कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और संबंधित अधिकारियों द्वारा इस मामले में निष्पक्ष जांच कर क्या कार्रवाई की जाती है। विस्फोटक पदार्थों की बिक्री से जुड़े नियमों का उल्लंघन यदि हो रहा है, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूरी है।

बिलासपुर ब्यूरो चीफ — मोहनीश सिंह राजपूत

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