*सटोरिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक-110/23, (छ.ग.) जुआ (प्रतिशेध्) अधिनियम 2022 (सटटा एक्ट) की धारा 6 के तहत की गई कार्यवाही।*
*आरोपी के कब्जे से 01 नग सट्टा पट्टी, 01नग डॉट पेन तथा नगदी रकम 4740/ रूपये पुलिस ने किया जप्त।*
*अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक- 109/23 धारा 34(1)ख आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।*

*आरोपी के कब्जे से 11 नंग देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एम.एल. शराब भरी हुई, कुल 1.980 बल्क लीटर, किमती 880/ रूपये, एवं नगद रकम 1650/ रूपये व 01नग स्कूटी किमती 50000/ रूपये कुल जमुला किमती 52530/ रूपये को पुलिस ने किया जप्त।*

कबीरधाम जिले के पुलिस कप्तान डॉ. लाल उमेंद सिह के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी लोहारा निरीक्षक श्री मुकेश यादव के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने लगातार प्रभावी कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक-09/05/2023 को थाना क्षेत्र के विश्वसनीय मुखबीर के द्वारा पुलिस टीम को सूचना दिया गया, कि ग्राम बिडोरा के एक व्यक्ति जिसका नाम डेरहा पटेल पिता गयाराम पटेल है। जो धान मंडी के सामने मेन रोड ग्राम बिडोरा के पास अवैध धन अर्जित करने के नियत से आंकडो पर रूपये पैसे का दांव लगाकर सटटा पटटी लिख रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पुलिस टीम रवाना किया गया जिस पर पुलिस टीम के द्वारा मौके पर रेड कार्यवाही कर आरोपी को रंगे हाथो पकडा गया। जिसके कब्जे से 01 नग सटटा पटटी 01 डॉट पेन तथा नगदी रकम 4740/ रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूध्द अपराध क्रमांक 110/23 धारा (छ.ग.) जुआ (प्रतिशेध्) अधिनियम 2022 (सटटा एक्ट) की धारा 6 के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
*अवैध शराब का बिक्री करने वाला आरोपी गिरफ्तार।* थाना सहसपुर लोहारा के ग्राम बिडोरा के आरोपी जगदेव राम देवांगन पिता लाल राम देवांगन, साकिन बिडोरा, थाना स0 लोहारा जिला कबीरधाम (छ.ग.) के कब्जे से 11 नंग देशी प्लेन शराब प्रत्येक मे 180 एम.एल. शराब भरी हुई, कुल 1.980 बल्क लीटर किमती 880 रूपये, एवं 1650 रूपये नगद एवं 01नग स्कूटी किमती 50000/ रूपये, कुल किमती 52530/ रूपये को गवाहों के समक्ष पुलिस टीम के द्वारा जप्त कर, आरोपी के विरूध्द अपराध क्रमांक 109/23 धारा 34(1)ख आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी जगदेव राम देवांगन पिता लाल राम देवांगन, साकिन बिडोरा, थाना स0 लोहारा जिला कबीरधाम को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री मुकेश यादव के कुशल नेतृत्व में थाना टीम का सराहनीय योगदान रहा।
