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    *थाना जरहागांव द्वारा 29 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी सर्वोत्तम साहू, थाना लोरमी द्वारा 09 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी फूलचंद गेंदले एवं थाना लालपुर द्वारा 06 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी सुखदेव यादव को पकडकर विधिसम्‍मत कार्यवाही कर माननीय न्‍यायालय किया गया पेश।*

    *◼️ थाना जरहागांव के अपराध क्रमांक 166/94 धारा 120, 326 भादवि में जारी किया गया था आरोपी सर्वोत्तम साहू का स्थायी गिरफ्तारी वारंट।*

    *◼️ माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक 66/16 धारा एन.आई. एक्ट 138 में जारी था, आरोपी फूलचंद गेंदले का स्थाई गिरफ्तारी वारंट।*
    *◼️ थाना लालपुर के अपराध क्रमांक 254/2017 धारा 279, 337, 338 भादवि 3/181, 5/180, 1280/177 एम.व्ही. एक्ट में आरोपी सुखदेव यादव के विरूद्ध जारी किया गया था स्थायी गिरफ्तारी वारंट।*

    मुंगेली-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वर्ष 1994 में थाना जरहागांव के अपराध क्रमांक 166/94 धारा 120, 326 भादवि का आरोपी सर्वोत्तम साहू पिछले 29 वर्षाें से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुंगेली द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसे मुखबिरों की सूचना पर गिरफ्तार कर विधिवत् न्यायालय पेश किया गया।
    इसी प्रकार वर्ष 2016 में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक 66/16 धारा एन.आई. एक्ट 138 का आरोपी फूलचंद गेंदले पिछले 09 वर्षों से फरार था, जिसे मुखबिरों की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर विधिवत् माननीय न्यायालय पेश किया गया।
    इसी प्रकार थाना लालपुर के अपराध क्रमांक 254/2017 धारा 279, 337, 338 भादवि 3/181, 5/180, 1280/177 एम.व्ही. एक्ट का आरोपी सुखदेव यादव पिछले 06 वर्षों से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लोरमी द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसे मुखबिरों की सूचना के आधार पर पकड़कर विधिवत् माननीय न्यायालय पेश किया गया।

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