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    *खेत के फसल को चरने की मामूली बात को लेकर जबरदस्ती कीटनाशक सेवन कराकर हत्या करने वाले आरोपियों को हिर्री पुलिस ने किया गिरफ्तार*

    *खेत के फसल को चरने की मामूली बात को लेकर जबरदस्ती कीटनाशक सेवन कराकर हत्या करने वाले आरोपियों को हिर्री पुलिस ने किया गिरफ्तार*

     सभी आरोपियों को ज्युडिषियल रिमाण्ड पर भेजा गया । 

    अपराध क्रमांक 229/2026 धारा – 103(1), 3(5) बीएनएस

    दिनांक घटना समय:- 27.08.2026 के 07ः45 बजे

    घटना स्थल :- ग्राम मुरू खरकेना मार्ग थाना हिर्री जिला बिलासपुर

    आरोपी:- 1. गोलू उर्फ जगजीवन पठारी पिता जगदीश पठारी उम्र 31 साल साकिन मुरू

               2. मनमोहन पठारी पिता जगदीश पठारी उम्र 30 साल साकिन मुरू

          3. संदीप यादव पिता सत्तू यादव उम्र 21 साल साकिन पथराली थाना हिर्री

          4. राकेश निर्मलकर पिता अश्वनी निर्मलकर उम्र 26 साल साकिन अमसेना थाना हिर्री 

     संदीप साहू ब्यूरो बिलासपुर – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मर्ग क्रमांक 35/26 धारा 194 बीएनएसएस के मृतक राजू निर्मलकर पिता कोदू निर्मलकर उम्र 58 वर्ष साकिन पथराली थाना हिर्री जिला बिलासपुर के मर्ग जांच पर मृतक की पत्नी शीला निर्मलकर पति राजू निर्मलकर उम्र 55 वर्ष साकिन पथराली का कथन, घटना स्थल का निरीक्षण, मर्ग इंटीमेशन पंचनामा कार्यवाही के अवलोकन पर पाया गया कि खेत की फसल को चराने की बात को लेकर आरोपियों द्वारा मृतक को पकड़कर कीटनाशक दवाई को जबरदस्ती पिला कर हत्या करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 229/2026 धारा 103(1),3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये सूचना श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्रीमान राजेश जोशी से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी हिर्री निरीक्षक दामोदर प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में टीम तैयार कर प्रकरण के आरोपियों की तलाश कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपराध धारा सदर का जुर्म करना स्वीकार किये हैं। आरोपी गोलू उर्फ जगजीवन पठारी का मेमोरण्डम कथन लिया गया जिसमें वह जुर्म स्वीकार करते हुये हत्या करने की नियत से अपने साथियों के साथ मिलकर मृतक को कीटनाशक औषधि पिलाना एवं डिब्बे को घटना स्थल के पास झाड़ियों में छिपाना बताया। आरोपी 1. गोलू उर्फ जगजीवन पठारी पिता जगदीश पठारी उम्र 31 साल साकिन मुरू 2. मनमोहन पठारी पिता जगदीश पठारी उम्र 30 साल साकिन मुरू 3. संदीप यादव पिता सत्तू यादव उम्र 21 साल साकिन पथराली थाना हिर्री 4. राकेश निर्मलकर पिता अश्वनी निर्मलकर उम्र 26 साल साकिन अमसेना थाना हिर्री एवं विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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