> छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम एवं धारा 112 बीएनएस के तहत की गयी कार्यवाही
> जप्ती सट्टा पट्टी एवं नगदी 690 रूपये
गिरफ्तार आरोपी –
01.- दीपक गंधर्व उर्फ नांचा पिता स्व. सुखदेव गंधर्व उम्र 23 वर्ष निवासी चिंगराजपारा मुक्तिधाम के पास थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ.ग.।
गिरफ्तारी दिनांक-03.06.25

आशीष कश्यप बिलासपुर– मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा आपरेशन प्रहार के तहत जुआ, सट्टा एवं आबकारी एक्ट पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री अक्षय प्रमोद साबद्वा (भा.पु.से) के मार्गदर्शन में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय थाना प्रभारी थाना सिटी कोतवाली के नतृत्व में सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर शनिचरी फर्नीचर दुकान के पीछे गली में दबिश देकर आरोपी दीपक गंधर्व उर्फ भांचा पिता स्व. सुखदेव गंधर्व उम्र 23 वर्ष निवासी चिंगराजपारा मुक्तिधाम के पास थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ.ग को अको में रूपये पैसों का दाव लगाकर सट्टा पट्टी लिखते हुए सट्टा खिलाते पकड़ा गया आरोपी के द्वारा अपने परिचित मनोहर खत्री निवासी सिंधी कालोनी जरहाभाठा बिलासपुर नामक व्यक्ति के लिए अंको का सट्टा पट्टी लिखकर कमीशन में जुआ खेलना बताया गया तथ बतौर कमीशन मनोहर खत्री के लिए सट्टा पट्टी लिखना बताया है प्रकरण में मनोहर खत्री फरारा है जिसकी पत्ता तलाश जारी है। आरोपियों के विरुद्ध अपक 294/25 धारा 6 (क) छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 112 बीएनएस काअपराध दर्ज कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायाकि रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही पर थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, प्रआर विनोद यादव आर नुरुल कादीर, गोकूल जांगडे, धीरेन्द्र सिंह, का विशेष योगदान रहा है।
